छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने किसान की बेरहमी से हत्या कर दी। अब इस सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना की तारीख: 19 नवंबर 2022
गांव पिपरिया निवासी किसान बुधलाल मरकाम अपनी किसी जरूरत से लोहार बहादुर लाल अगरिया के घर गया था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, बहादुर लाल ने उस पर टांगी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। किसान जान बचाने के लिए भागा, लेकिन गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
आरोपी था मानसिक रूप से अस्थिर
स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, बहादुर लाल मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसकी मानसिक स्थिति से तंग आकर उसकी पत्नी पहले ही बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। घटना के बाद वह खुद को कमरे में बंद कर लिया और ग्रामीणों व पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की।
FIR और मेडिकल जांच के बाद मौत की पुष्टि
लहूलुहान हालत में पड़े किसान को देख ग्रामीणों ने तत्काल डायल 108 और 112 पर सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से किसान को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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अदालत ने सुनाया फैसला: आजीवन कारावास और अर्थदंड
पेंड्रारोड के अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की कोर्ट ने बहादुर लाल अगरिया को IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को आजन्म सश्रम कारावास और ₹1,000 का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी।
मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी
सरकारी पक्ष की ओर से इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की और कोर्ट को पर्याप्त सबूत पेश किए।