नियोक्ता की मंज़ूरी के बिना ऑटोमैटिक PF ट्रांसफर, करोड़ों कर्मचारियों को
यदि आप जल्द ही अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल और डिजिटल बना दिया है। अब अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया तेज़ और परेशानी मुक्त हो गई है।
अब PF ट्रांसफर के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, पहले PF ट्रांसफर में दो EPFO कार्यालय शामिल होते थे – स्रोत कार्यालय और गंतव्य कार्यालय। अब संशोधित फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता की मदद से गंतव्य कार्यालय से ट्रांसफर की मंजूरी की जरूरत समाप्त कर दी गई है।
अब एक बार स्रोत कार्यालय में दावा मंजूर होने के बाद, पीएफ राशि अपने आप नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
1.25 करोड़ EPFO सदस्यों को होगा सीधा लाभ
नई प्रक्रिया से सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपये का PF ट्रांसफर संभव होगा। इसमें PF ब्याज के टैक्स योग्य और गैर-टैक्स योग्य हिस्से का भी अलग से विवरण मिलेगा, जिससे TDS की सही गणना संभव हो सकेगी।
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UAN जनरेशन भी हुआ आसान
EPFO ने एक नई सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता लॉन्च की है, जिसके तहत UAN (Universal Account Number) का बिना आधार के बल्क जेनरेशन किया जा सकता है। इससे पिछली जॉब का PF रिकॉर्ड भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।