मांस-मटन की बिक्री पर दो दिन के लिए प्रतिबंध, आदेश जारी…

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मांस-मटन की बिक्री पर दो दिन के लिए प्रतिबंध, आदेश जारी...

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन विक्रय पर रोक

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश राज्य शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इन दिनों मांस-मटन विक्रय पर रोक लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।

पशुवध गृह और मांस-मटन दुकानों को बंद रखने का आदेश

रायपुर नगर निगम ने इन दोनों विशेष दिनों में मांस-मटन विक्रय की दुकानों और पशुवध गृहों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया है। किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर, न केवल दुकानदार के खिलाफ जप्ती की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

स्वास्थ्य अधिकारी और निरीक्षकों द्वारा की जाएगी निगरानी

गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के दौरान मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए रायपुर नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इन आदेशों की सख्त निगरानी करेंगे। उन्हें अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों पर सतत निरीक्षण के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।

उद्देश्य: सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता का सम्मान

इस आदेश का उद्देश्य गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता का सम्मान करना है।

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