युक्तियुक्तकरण में धांधली पर बीईओ मनेन्द्रगढ़ सुरेन्द्र जायसवाल सस्पेंड
रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर गड़बड़ी करने पर मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की।
शिकायतों की जांच में सामने आया:
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वरिष्ठता सूची में छेड़छाड़
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योग्य शिक्षकों को अतिशेष घोषित किया गया
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विषयानुसार गलत पदस्थापन
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जानबूझकर कनिष्ठ शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई
इस लापरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन माना गया और उन्हें CCS नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़ रहेगा।
रामानुजनगर के BEO पंडित भारद्वाज भी निलंबित, गलत जानकारी देने का आरोप
जिला सूरजपुर के BEO पंडित भारद्वाज को भी शिक्षा विभाग की नीति के उल्लंघन पर निलंबन झेलना पड़ा है।
जांच में सामने आया कि:
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रिक्त पदों की भ्रामक जानकारी दी गई
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विद्यालयों में अनावश्यक शिक्षकों की पदस्थापना कराई गई
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कला विषय के शिक्षक को विज्ञान में दिखाकर विषय-विभाजन में गड़बड़ी की गई
उन्हें भी नियम 9(1)(क), CCS नियमावली 1966 के अंतर्गत सस्पेंड किया गया। उनका मुख्यालय अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज होगा।
अतिरिक्त शुल्क वसूली पर प्रभारी प्राचार्य तिग्गा निलंबित
जिला जशपुर, बगीचा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरडेग के प्रभारी प्राचार्य तरसियुस तिग्गा को छात्रों से अनधिकृत शुल्क वसूली के आरोप में निलंबित किया गया है।
जांच में पाया गया कि:
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छात्रों से शासन से अधिक फीस ली गई
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कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र प्रभावित हुए
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पद की गरिमा का उल्लंघन करते हुए नियम तोड़े गए
जिला कलेक्टर जशपुर की सिफारिश पर संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने उन्हें निलंबित किया और उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर निर्धारित किया गया है।