दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बड़ी कार्रवाई: प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में, दो अस्पतालों की जांच…

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दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बड़ी कार्रवाई: प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में, दो अस्पतालों की जांच…

कोरबा। प्रसूता अंजली सिंह की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों और सामाजिक संगठनों की मांग के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के निर्देश पर श्वेता हॉस्पिटल और न्यू कोरबा हॉस्पिटल (NKH) का निरीक्षण किया गया।

नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का उल्लंघन उजागर

निरीक्षण के दौरान दोनों अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट के तहत गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

  • सुविधाओं की कमी

  • प्रशासनिक लापरवाही

  • नियमों का पालन न होना

इस पर दोनों अस्पतालों को 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया

श्वेता हॉस्पिटल का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित

CMHO द्वारा जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर:

  • श्वेता हॉस्पिटल का लाइसेंस 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक निलंबित किया गया है

  • इस अवधि में कोई भी चिकित्सकीय सेवा संचालित नहीं की जा सकेगी

  • साथ ही ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर भी ₹20,000 का जुर्माना

  • न्यू कोरबा हॉस्पिटल में भी अनियमितता और नियम उल्लंघन पाए जाने पर

  • ₹20,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

  • CMHO ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की पुष्टि की है।

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मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच जारी

स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिया है कि यदि आगे और लापरवाही सामने आती है तो अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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