छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव: अब 24×7 खुली रहेंगी दुकानें, नया अधिनियम लागू….

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छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव: अब 24x7 खुली रहेंगी दुकानें, नया अधिनियम लागू....

रायपुर। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों और दुकानदारों के लिए बड़ी राहत! अब राज्य में दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू हो गया है, जिससे मॉल और दुकानों को 24×7 खुला रखने की अनुमति मिल गई है। पहले, दुकानों को हफ्ते में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन नए नियम के तहत पूरे सप्ताह कभी भी दुकानें खुल सकती हैं। हालांकि, कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा।

नया अधिनियम लागू, पुराना कानून खत्म

राज्य सरकार ने 1958 के पुराने अधिनियम और 1959 के नियमों को निरस्त कर दिया है। नया छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम जल्द ही पूरे राज्य में प्रभावी होगा, जिससे छोटे और बड़े दुकानदारों को व्यापार में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

किन दुकानों पर लागू होगा नया नियम?

👉 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर यह कानून लागू होगा।
👉 पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें इस अधिनियम के दायरे में आती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

नया पंजीकरण शुल्क तय

पहले पंजीकरण शुल्क मात्र ₹100 से ₹250 तक था, लेकिन नए अधिनियम के तहत यह ₹1,000 से ₹10,000 तक होगा।
📌 सभी दुकान मालिकों को 6 महीने के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
📌 यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in पर की जा सकेगी।

24 घंटे और 7 दिन खुली रहेंगी दुकानें

👉 अब कोई भी दुकान पूरे सप्ताह 24 घंटे खुली रह सकती है।
👉 कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।
👉 पहले यह अनिवार्य था कि दुकानें सप्ताह में एक दिन बंद रहें, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है।

महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव

🔹 नई व्यवस्था के तहत महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ।
🔹 सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे।
🔹 हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

पंजीकरण और निरीक्षण में बदलाव

👉 निरीक्षकों की जगह अब फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों को मार्गदर्शन देंगे।
👉 पहले, पंजीकरण कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब यह श्रम विभाग करेगा।
👉 13 फरवरी 2025 से यह नया नियम प्रभावी होगा।

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जुर्माने और अपराधों में कम्पाउंडिंग की सुविधा

📌 नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन व्यापारियों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है।

नए नियमों से क्या बदलेगा?

✔️ छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी
✔️ व्यापार संचालन आसान होगा
✔️ कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे

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