रायपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 5वीं और 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा लागू करने के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और अन्य दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
अब निजी स्कूल खुद लेंगे परीक्षा
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। हमेशा की तरह निजी स्कूल खुद परीक्षा आयोजित करेंगे। हालांकि, जो स्कूल केंद्रीयकृत परीक्षा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं।
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क्यों गया था मामला हाईकोर्ट?
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में इस सत्र से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से लेने के आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों और अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को दरकिनार कर दिया।