केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: बुजुर्ग माता-पिता की सेवा के लिए कर्मचारियों को विशेष छुट्टी की सुविधा…

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: बुजुर्ग माता-पिता की सेवा के लिए कर्मचारियों को विशेष छुट्टी की सुविधा…

नई दिल्ली/रायपुर। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। अब वे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल समेत निजी कारणों के लिए विशेष छुट्टियों का लाभ ले सकेंगे। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी।

30 दिन तक की छुट्टियों का लाभ मिलेगा

सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave), 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (Half Pay Leave), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) लेने की अनुमति होगी।

बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल को मिलेगी प्राथमिकता

कर्मचारी अब अपने माता-पिता की सेवा और अन्य पारिवारिक कारणों के लिए इन छुट्टियों का उपयोग कर सकेंगे। यह व्यवस्था ‘केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972’ के तहत लागू की गई है, जो 1 जून 1972 से प्रभावी है।

जानिए कौन-कौन सी छुट्टियों का प्रावधान है

  • अर्जित छुट्टी (EL): हर महीने 2.5 दिन की छुट्टी

  • अर्धवेतन छुट्टी (HPL): 20 दिन तक सालाना

  • आकस्मिक छुट्टी (CL): 8 दिन

  • प्रतिबंधित अवकाश (RH): 2 दिन

  • मातृत्व अवकाश: 180 दिन (2 से कम बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को)

  • पितृत्व अवकाश: 15 दिन (पुरुष कर्मचारियों को)

  • बाल देखभाल अवकाश, अध्ययन अवकाश, बीमारी या चोट से जुड़ी छुट्टियां भी उपलब्ध हैं

लीव अकाउंट की प्रणाली

हर सरकारी कर्मचारी का एक लीव अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसमें 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टियों का अपडेट किया जाता है। अवकाश लेने पर वहीं से कटौती होती है, जबकि कुछ विशेष छुट्टियां इस खाते से नहीं काटी जातीं।

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सरकार की मंशा: परिवार और सेवा के बीच संतुलन

यह पहल पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने और कर्मचारियों को मानसिक सुकून देने के उद्देश्य से की गई है। इससे कर्मचारी बिना किसी चिंता के अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा कर सकेंगे।

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