10 साल पुराने 65,000 से अधिक मामलों की होगी समाप्ति, व्यापारियों को नहीं लगाने पड़ेंगे विभागीय चक्कर
रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए GST से जुड़े दस साल पुराने लंबित मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की जानकारी वाणिज्य एवं कर मंत्री ओपी चौधरी ने दी। उन्होंने इसे व्यापारिक माहौल को सहज और सरल बनाने की दिशा में सरकार की एक ऐतिहासिक पहल बताया।
कितने व्यापारी होंगे लाभान्वित?
➡️ लगभग 40,000 व्यापारी
➡️ करीब 65,000 पुराने टैक्स प्रकरण
➡️ अब नहीं होगी वकीलों के चक्कर और दस्तावेजों की मारामारी
उद्देश्य: व्यापारियों को तनावमुक्त और व्यापार को प्रोत्साहन
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अब व्यापारियों को अपने पुराने मामलों के निपटारे के लिए:
🔹 दस्तावेज़ों की बार-बार कॉपी जमा नहीं करनी होगी
🔹 न ही बार-बार वकीलों और विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे
यह निर्णय “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देगा और राज्य को व्यापार और निवेश का आदर्श गंतव्य बनाएगा।
बजट में था उल्लेख, अब बना अमल
बजट 2025-26 में इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई थी। अब सरकार ने व्यवसायिक समुदाय की परेशानी को समझते हुए इसे लागू कर दिया है। मंत्री चौधरी ने इसे राज्य की संवेदनशीलता और व्यावहारिक सोच का प्रमाण बताया।
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मंत्री ने क्या कहा?
“यह फैसला हमारे उद्यमियों और व्यापारियों के लिए मानसिक राहत लेकर आएगा। वे अब अपने कारोबार पर पूरी तरह से फोकस कर सकेंगे। यह पहल राज्य में पारदर्शिता और व्यापारी हितों को प्राथमिकता देने का एक स्पष्ट संकेत है।” – ओपी चौधरी, वाणिज्य एवं कर मंत्री
क्यों है यह फैसला अहम?
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वर्षों से उलझे मामलों का समाधान
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सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण
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कारोबारी विश्वास में वृद्धि
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निवेशकों और उद्यमियों के लिए भरोसेमंद माहौल