स्टार्टअप्स और MSMEs को मिलेगा आर्थिक समर्थन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर भी अनुदान
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीकी पेटेंट और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन, अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, तकनीकी पेटेंट अनुदान और प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम लागू किए गए हैं।
पेटेंट अनुदान के लिए पात्रता
➡️ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)
➡️ नवीन स्टार्टअप और विस्तार करने वाले उद्योग
➡️ विनिर्माण और विशेष उत्पाद श्रेणी के उद्यम
➡️ भारत सरकार के पंजीकृत पेटेंट हाउस या अनुसंधान केंद्रों से स्वीकृत पेटेंट
महत्वपूर्ण शर्त: औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पाद, प्रक्रिया या शोध पर केवल एक बार अनुदान मिलेगा।
गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए भी मिलेगा अनुदान
✅ ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000
✅ BIS, Z प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता प्रमाणन
✅ नवीकरणीय ऊर्जा में LEBP प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक
✅ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रमाणन
राज्य सरकार इन प्रमाणनों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बशर्ते प्रमाणन भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया हो।
औद्योगिक इकाइयों को पालन करने होंगे ये नियम
🔸 अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों को राज्य के मूल निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य होगा।
🔸 यदि किसी कर्मचारी को अवैध रूप से नौकरी से हटाया जाता है, तो अनुदान की राशि वापस वसूल की जाएगी।
🔸 यदि अनुदान के लिए दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो अधिशेष राशि की वसूली होगी।
🔸 औद्योगिक इकाई को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में रोजगार की जानकारी अनुदान स्वीकृत अधिकारी को देनी होगी।
5 साल तक नहीं कर सकेंगे ये बदलाव
➡️ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के 5 साल तक औद्योगिक गतिविधि में बदलाव नहीं किया जा सकता।
➡️ बिना पूर्व अनुमति के फैक्ट्री स्थान, स्वामित्व या स्थायी संपत्तियों में बदलाव प्रतिबंधित रहेगा।
➡️ यदि कोई बदलाव किया जाता है, तो अनुदान निरस्त कर दिया जाएगा और पूरी राशि सरकार को वापस करनी होगी।