रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में आबकारी नीति, औद्योगिक विकास, उपभोक्ता मामलों, श्रम कानूनों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
1️⃣ छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी
👉 नए वित्तीय वर्ष में 674 मदिरा दुकानें पूर्ववत संचालित रहेंगी।
👉 प्रीमियम मदिरा दुकानों का संचालन भी पहले की तरह जारी रहेगा।
👉 विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त किया गया।
👉 मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा।
2️⃣ बेदखली संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी
👉 छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
👉 यह विधेयक राज्य में सरकारी परिसरों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में मदद करेगा।
3️⃣ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम
👉 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट की सशक्त समिति समाप्त की गई।
👉 100 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं अब PFIC द्वारा स्वीकृत होंगी।
👉 इससे अनुमोदन प्रक्रिया में डुप्लिकेशन खत्म होगा और तेजी से फैसले लिए जाएंगे।
4️⃣ उपभोक्ता मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बड़ा निर्णय
👉 छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए एक नया सदस्य पद सृजित किया गया।
5️⃣ धान एवं चावल परिवहन दरों पर फैसला
👉 समर्थन मूल्य योजना में धान एवं चावल परिवहन दरों के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृति दी गई।
👉 यह फैसला खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए लागू होगा।
6️⃣ श्रम कानूनों में बदलाव
👉 श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 को मंजूरी।
👉 कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन किया जाएगा।
7️⃣ पंजीयन प्रक्रिया में सुधार
👉 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
👉 9 रिक्त पदों को भरने के लिए 5 साल की अर्हकारी सेवा में छूट प्रदान की गई।
8️⃣ औद्योगिक विकास नीति को प्रभावी बनाने के लिए बदलाव
👉 1 नवंबर 2024 से प्रभावी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन को मंजूरी।
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9️⃣ ग्रामीण छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बड़ा एमओयू
👉 छत्तीसगढ़ सरकार और “द आर्ट ऑफ लिविंग” के बीच आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास के लिए समझौता हुआ।
👉 सुशासन और अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।