स्थानांतरण आदेश अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ी
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब स्थानांतरण आदेशों को 30 जून 2025 तक संबंधित जिला या विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकेगा। इससे पहले यह समय-सीमा 25 जून निर्धारित की गई थी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संशोधित निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत यह जानकारी दी है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसफर पर लगाए गए प्रतिबंध को 30 जून तक शिथिल किया गया है।
वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया को लेकर निर्देश स्पष्ट
जिला स्तर पर जारी सभी ट्रांसफर आदेशों और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को 30 जून तक संबंधित विभाग या जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और कर्मचारियों को भी जानकारी समय पर प्राप्त होगी।
स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें रहेंगी यथावत
हालांकि शासन ने आदेश अपलोड करने की समयसीमा बढ़ाई है, लेकिन स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। यानी नीति में दी गई पात्रता, प्राथमिकता और प्रक्रिया से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
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कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
इस निर्णय से उन कर्मचारियों को काफी राहत मिली है जो तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से पहले निर्धारित समय में आदेश अपलोड नहीं कर पाए थे।