CG BREAKING: किसानों और पेंशनरों को राहत, साय सरकार के कैबिनेट में कई बड़े फैसले….

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CG BREAKING: किसानों और पेंशनरों को राहत, साय सरकार के कैबिनेट में कई बड़े फैसले….

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों, पेंशनर्स, उद्योगों और युवाओं के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। जानिए एक-एक कर क्या हुए हैं अहम फैसले:

1. धान की जगह मक्का, दलहन, तिलहन की खेती पर भी मिलेगा लाभ

अब कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर मक्का, दलहन, तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलें बोने वाले किसानों को भी मिलेगा आदान सहायता
खरीफ 2025 से यह लाभ प्रभावी होगा।
➡ जो किसान 2024 में धान बेच चुके हैं, वे यदि वैकल्पिक फसल लें, तो भी पात्र होंगे।

2. पेंशनरों के लिए बनेगा छत्तीसगढ़ पेंशन फंड

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मंजूरी दी है ताकि सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सके।
➡ इससे भविष्य में वित्तीय बोझ संतुलन में मदद मिलेगी।

3. आर्थिक स्थिरता के लिए ‘ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ का गठन

सरकार ने छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने का फैसला लिया है जिससे
➡ राजस्व की अनियमितता से निपटने
➡ मंदी के समय आर्थिक सहारा
➡ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकेगी।

4. लॉजिस्टिक नीति 2025: छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब

सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी है:
✅ ड्राई पोर्ट/इन्लैंड कंटेनर डिपो को मिलेगा बढ़ावा
✅ भंडारण लागत होगी कम
✅ MSMEs को निर्यात का मिलेगा मौका
✅ युवाओं को मिलेंगे नए रोजगार
✅ राज्य को मिलेगा निर्यात क्षेत्र में अग्रणी स्थान

5. ‘जन विश्वास विधेयक’ से छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण

सरकार ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी है।
➡ अनावश्यक केस कम होंगे
➡ व्यापारियों और नागरिकों को सहूलियत मिलेगी
Ease of Doing Business को मिलेगा बढ़ावा।

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6. जर्जर सरकारी भवनों का होगा पुनर्विकास

7 स्थानों पर Redevelopment योजना को मिली स्वीकृति:
📍 शांति नगर (रायपुर), बीटीआई शंकर नगर (रायपुर), कैलाश नगर (राजनांदगांव), चांदनी चौक फेस-2 (जगदलपुर), सिविल लाइन (कांकेर), क्लब पारा (महासमुंद), कटघोरा (कोरबा)
➡ जमीन का होगा सदुपयोग, नए निर्माण से बढ़ेगा आवासीय व व्यावसायिक विकास

7. पदोन्नति नियम में विशेष छूट

पंजीयन विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों को तृतीय श्रेणी पदों पर एक बार के लिए 5 वर्ष की जगह 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा पर पदोन्नति दी जा सकेगी।

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