महासमुंद, छत्तीसगढ़: नेशनल हाईवे-53 पर स्थित जय पैलेस होटल, जो बाहर से एक शानदार होटल और रेस्टोरेंट नजर आता था, असल में देह व्यापार का अड्डा निकला। पुलिस ने छापा मारकर होटल को सील कर दिया है। यह कार्रवाई अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत की गई है।
छेड़छाड़ की शिकायत से खुला राज
29 मार्च 2025 को सरायपाली थाना में एक युवती ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा की गई गहराई से पूछताछ में युवती ने खुलासा किया कि उसे देह व्यापार में धकेला गया था।
जय पैलेस होटल बना था गुनाहों का अड्डा
जांच के दौरान पुलिस ने विकास रेस्टोरेंट के ऊपर स्थित जय पैलेस होटल में छापा मारा, जो कि नेशनल हाईवे-53 पर है। यहाँ रेस्टोरेंट की आड़ में वेश्यावृत्ति का गोरखधंधा चलाया जा रहा था।
पुलिस की सख्त कार्रवाई
प्रकरण में पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब होटल को सील कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने आम जनता से भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।
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कानूनी कार्रवाई जारी
यह पूरा मामला अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज किया गया है, और संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जा रही है।