CG- शादी के बाद फेसबुक पर गंदी चैटिंग, मित्र के साथ गायब होने और पति प्रताड़ना… हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला…

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CG- शादी के बाद फेसबुक पर गंदी चैटिंग, मित्र के साथ गायब होने और पति प्रताड़ना... हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें पति को तलाक की मंजूरी दी गई थी। महिला की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा लगाए गए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, अश्लील चैटिंग, विवाहेतर संबंध और परित्याग के आरोपों के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

शादी के बाद फेसबुक पर अश्लील चैटिंग, दो बच्चों के बाद भी नहीं बदला व्यवहार

जशपुर निवासी युवक की शादी 25 अप्रैल 2008 को पत्थलगांव में हुई थी। शादी के बाद पत्नी का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वह घर का काम छोड़ फेसबुक पर अश्लील चैटिंग में व्यस्त रहने लगी।
27 दिसंबर 2017 को जब परिवार मैहर दर्शन के लिए गया, पत्नी ने वहीं अपने पुरुष मित्र को बुलाया और उसके साथ चली गई। पति ने मैहर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

महिला मित्र के घर से मिली पत्नी, फिर भी नहीं सुधरा व्यवहार

2 जनवरी 2018 को पुलिस ने किराए के मकान से महिला को बरामद किया और उसके भाई को सौंप दिया। 9 मार्च 2018 को पति उसे वापस घर लाया, लेकिन पत्नी का अशोभनीय व्यवहार और प्रताड़ना जारी रही। इससे परेशान होकर पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी।

पत्नी के आरोप: दहेज की मांग और यौन शोषण की कोशिश

मामले में पत्नी ने भी गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि पति और उसके परिवार ने 8 लाख रुपये दहेज की मांग की और भाभी के पति ने अवैध संबंध की कोशिश की। यहां तक कि उसने अपने पति पर बेटी के साथ अनुचित हरकत का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत पत्थलगांव थाने में की गई।

पत्नी ने तलाक के बदले मांगा:

  • ₹1.5 करोड़ दहेज वापसी

  • ₹50 लाख मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा

  • सोने-चांदी के गहने

  • बच्चों की पढ़ाई व भरण-पोषण खर्च

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कोर्ट में इलाज से जुड़ी रिपोर्ट, सबूत और गवाहों पर आधारित फैसला

पति ने अदालत में पत्नी के इलाज और व्यवहार से जुड़े दस्तावेज पेश किए। इन तथ्यों के आधार पर जशपुर फैमिली कोर्ट ने तलाक को जायज ठहराया। इस पर पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

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