बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें आरक्षक नरेश पैंकरा ने प्रमोशन न मिलने के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था।
क्या है पूरा मामला?
👉 नरेश पैंकरा, ग्राम पंडरीडांड, उदयपुर (सरगुजा) निवासी, वर्तमान में एसटीएफ, बघेरा (दुर्ग) में तैनात थे।
👉 जून 2024 में नारायणपुर जिले में एक एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान उन्होंने आठ नक्सलियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।
👉 कानून के अनुसार, इस तरह की साहसिक कार्रवाई पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया गया।
👉 प्रमोशन न मिलने से नरेश पैंकरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और पी.एस. निकिता ने प्रस्तुत किया।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर पुलिस महानिदेशक (DGP), रायपुर को निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अधिनियम 1973 की धारा 56(3) एवं पुलिस रेगुलेशन 1861 के रेगुलेशन 70 के तहत याचिकाकर्ता के प्रमोशन पर विचार कर जल्द निर्णय लिया जाए।
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क्यों अहम है यह फैसला?
✔️ पुलिसकर्मियों के प्रमोशन नियमों को लेकर स्पष्टता मिलेगी।
✔️ साहसिक कार्य करने वाले जवानों को उचित सम्मान मिलेगा।
✔️ सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।