छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश….

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छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश....

सहायक शिक्षक भर्ती के लिए हाई कोर्ट का नया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती के लिए एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 24 जनवरी 2025 को एक नई सूचना जारी की। इस आदेश में डी.एड डिग्री के साथ अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और दस्तावेज़ सत्यापन के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि सभी अभ्यर्थियों को अपनी डी.एड डिग्री राज्य और व्यापम के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद क्या हैं दिशा-निर्देश?

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती की पंचम चरण की काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 03 फरवरी 2025 को जारी आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी डी.एड डिग्री की प्रमाणित प्रति पेश करनी होगी।

लोक शिक्षण संचालनालय ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया था, जिसमें 10 फरवरी 2025 से काउंसलिंग शुरू होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेंगे जब तक कि वे हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त कर लेते।

क्या अभ्यर्थियों को मिलेगा काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम सुरक्षा के तहत याचिकाकर्ताओं को उनकी डी.एड डिग्री के आधार पर काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। राज्य और व्यापम को इस डिग्री पर विचार करना होगा और इसके बाद ही अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन

काउंसलिंग प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही है। सभी याचिकाकर्ताओं को अपनी डी.एड डिग्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद ही उनका आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।

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नए आदेश से जुड़ी प्रमुख जानकारी

यह आदेश उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अहम है जो सहायक शिक्षक भर्ती में भाग लेना चाहते हैं। हाई कोर्ट के आदेश से अब यह स्पष्ट हो गया है कि डी.एड डिग्री की वैधता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

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