Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर ई-वे बिल की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। इस निर्णय से व्यापारियों को माल ढुलाई में सुविधा मिलेगी और उनका व्यापार सुगमता से संचालित हो सकेगा।
किन वस्तुओं पर लागू होगी यह छूट?
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, निम्नलिखित वस्तुओं को 50,000 रुपये की श्रेणी में रखा गया है, यानी इनकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए ई-वे बिल 50,000 रुपये से अधिक पर अनिवार्य होगा:
✔ पान मसाला
✔ तंबाकू और तंबाकू उत्पाद
✔ विनियरिंग शीट्स और लेमिनेटेड शीट्स
✔ पार्टिकल बोर्ड और फाइबर बोर्ड
✔ प्लाईवुड
✔ आयरन एंड स्टील व इससे निर्मित सामान
✔ कोयला
जबकि अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपये से अधिक होने पर ही ई-वे बिल अनिवार्य होगा।
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व्यापारियों को कैसे मिलेगा फायदा?
🔹 छोटे और मध्यम व्यापारियों को कम दस्तावेजी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।
🔹 राज्य में माल ढुलाई तेज और आसान होगी।
🔹 व्यापारियों को ई-वे बिल जनरेट करने की झंझट से राहत मिलेगी।
🔹 सरकार का यह फैसला व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगा।