सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे, सरकार बढ़ाने जा रही टैक्स! उपभोक्ताओं को लगेगा झटका…

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सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे, सरकार बढ़ाने जा रही टैक्स! उपभोक्ताओं को लगेगा झटका...

GST Hike: अगर आप सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। सरकार तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा समय में सिगरेट और तंबाकू पर 28% जीएसटी लागू है, जिसमें कंपेनसेशन सेस और अन्य टैक्स मिलाकर कुल कर भार 53% तक पहुंच जाता है। अब सरकार इसे और महंगा करने की योजना बना रही है

कितना बढ़ सकता है टैक्स?

📌 इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जीएसटी दर को 40% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है।
📌 इसके अलावा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगाने की भी योजना बनाई जा रही है।

कंपेनसेशन सेस खत्म होने से पहले सरकार का बड़ा फैसला

📌 31 मार्च 2026 को कंपेनसेशन सेस खत्म हो जाएगा, जिससे सरकार को तंबाकू से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई करनी होगी।
📌 इसे देखते हुए जीएसटी दर बढ़ाने और अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है।
📌 सरकार का लक्ष्य राजस्व को स्थिर बनाए रखना और तंबाकू की खपत को नियंत्रित करना है।

जीएसटी टैक्स बढ़ाने का फैसला कौन करेगा?

📌 GST काउंसिल इस पर अंतिम निर्णय लेगी।
📌 इसके पहले एक मंत्री समूह (GoM) इस प्रस्ताव पर विचार करेगा।
📌 2026 के बाद टैक्स नीति कैसी होगी? इस पर एक विशेष समिति काम कर रही है।

तंबाकू पर अधिक टैक्स क्यों लगाया जा रहा है?

✔️ तंबाकू उत्पादों को ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) की श्रेणी में रखा गया है, जिन पर सरकार अधिक टैक्स लगाती है।
✔️ स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सरकार तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहती है।
✔️ 2022-23 में सरकार को तंबाकू उत्पादों से 72,788 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जिसे बनाए रखने के लिए टैक्स बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है।

क्या ‘हेल्थ सेस’ लग सकता है?

📌 सरकार कंपेनसेशन सेस खत्म होने के बाद ‘हेल्थ सेस’ लगाने पर भी विचार कर सकती है।
📌 इस फंड का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किया जा सकता है।
📌 हालांकि, कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया है और केंद्र सरकार भी नए सेस लगाने को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हैवर्तमान में तंबाकू उत्पादों पर कितना टैक्स लगता है?

📌 सिगरेट और सिगार पर 5% टैक्स और अन्य शुल्क लगाया जाता है।
📌 लंबाई, फिल्टर और स्वाद के आधार पर प्रति 1000 यूनिट पर 2,076 रुपये से 4,170 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

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तंबाकू उपभोक्ताओं के लिए क्या होगा असर?

📌 सिगरेट और तंबाकू के दाम और बढ़ सकते हैं
📌 उपभोक्ताओं को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा
📌 स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोग तंबाकू छोड़ने पर विचार कर सकते हैं

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