सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पटवारी दुष्यंत कुमार कुर्रे को निलंबित कर दिया है। उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तहसील बरमकेला में निर्वाचन संबंधित कार्य हेतु नियुक्त किया गया था। हालांकि, उन्होंने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती और बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। इस कारण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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निलंबन के प्रमुख बिंदु:
- लापरवाही का आरोप: निर्वाचन कार्यों में लापरवाही और बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थिति।
- निलंबन आदेश: कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू द्वारा जारी।
- निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय: कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) सारंगढ़।
- वेतन संबंधी प्रावधान: निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह कार्रवाई सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।