दुर्ग के विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित: पत्नी को बचाने के लिए दस्तावेज़ों में की गई गड़बड़ी, जाने पूरा मामला…

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दुर्ग के विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित: पत्नी को बचाने के लिए दस्तावेज़ों में की गई गड़बड़ी, जाने पूरा मामला...

रायपुर/ दुर्ग विकासखंड के शिक्षा अधिकारी गोविंद साव को उनके पदीय दायित्वों में लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग के कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संभागीय आयुक्त सत्यनारायण राठौर द्वारा की गई।

पत्नी को लाभ पहुंचाने के लिए दस्तावेजों में की गई कूट रचना

श्री साव पर यह आरोप है कि उन्होंने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में अपनी पत्नी श्रीमती कुमुदनी साव को अतिशेष शिक्षकों की सूची से बचाने के लिए जानबूझकर तथ्य छिपाए।

  • श्रीमती साव, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सेक्टर-09, भिलाई में हिन्दी विषय की उच्च वर्ग शिक्षक हैं।

  • जबकि दस्तावेज़ों में उन्हें गणित विषय की शिक्षिका के रूप में दर्शाया गया।
    यह कृत्य साफ तौर पर सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन माना गया।

ज़िम्मेदार पद पर रहकर की गई गंभीर अनियमितता

शिक्षा विभाग के एक प्रमुख पद पर रहते हुए इस प्रकार की फर्जीवाड़ा और दस्तावेज़ों में तथ्यात्मक गड़बड़ी न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है।

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निलंबन के बाद नई पदस्थापना: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुर्ग

निलंबन के बाद गोविंद साव का मुख्यालय अस्थायी रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे विभाग की अनुमति के बिना किसी अन्य कार्य में संलग्न नहीं हो सकेंगे।

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