नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदान तिथियों की घोषणा
दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए मतदान तिथियों की घोषणा कर दी है।
- नगरीय निकाय चुनाव: महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष व पार्षद पदों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 (मंगलवार) को होगा।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान 17 फरवरी (सोमवार), 20 फरवरी (गुरुवार) और 23 फरवरी (रविवार) 2025 को निर्धारित किया गया है।
मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के तहत आने वाले सभी सरकारी और निजी संस्थानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के दिन सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा।
शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा
- सातों दिन संचालित होने वाले कारखानों में प्रथम और द्वितीय शिफ्ट के कर्मचारियों को मतदान के लिए 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा।
- निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों में कर्मचारियों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।
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सभी कर्मचारियों को मिलेगा मतदान का अधिकार
चाहे कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी हों, अस्थायी या आकस्मिक श्रमिक हों, सभी को मतदान का अवसर मिलेगा। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी।