पदोन्नति में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डीईओ का आदेश रद्द! योग्य शिक्षक को मिला न्याय…

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पदोन्नति में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डीईओ का आदेश रद्द! योग्य शिक्षक को मिला न्याय...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा वरिष्ठता की अनदेखी कर प्रभारी प्राचार्य नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि योग्य शिक्षक डेलूराम खरे को उनके पद पर पुनः बहाल किया जाए।

क्या था पूरा मामला?

✔️ डेलूराम खरे ग्राम चारभाठा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के वरिष्ठ व्याख्याता हैं।
✔️ 16 जुलाई 2024 को कूरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य नियुक्त हुए।
✔️ 18 सितंबर 2024 को अचानक डीईओ ने नया आदेश जारी कर उन्हें हटा दिया और जूनियर व्याख्याता प्रदीप कुमार बंजारे को प्रभारी प्राचार्य बना दिया।

कोर्ट में चुनौती और न्याय की जीत

➡️ डेलूराम खरे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के 2011 और 2012 के सर्कुलर का हवाला दिया।
➡️ इन सर्कुलर के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी को ही प्रभारी पद का चार्ज सौंपा जाना चाहिए।
➡️ हाईकोर्ट ने डीईओ का आदेश निरस्त करते हुए कहा कि वरिष्ठता की अनदेखी करना प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है।

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कोर्ट का सख्त रुख – भविष्य में नहीं होगी अनियमितता

✅ कोर्ट ने आदेश दिया कि डेलूराम खरे को पुनः प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया जाए।
✅ इस फैसले से शिक्षा विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
✅ यह निर्णय अन्य शिक्षकों के लिए भी मिसाल बनेगा।

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