शासन के नियमों का उल्लंघन करने पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका के अवैध अटैचमेंट को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को फटकार लगाते हुए आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए तबादला किया गया था, जो पूरी तरह अवैध है।
क्या है पूरा मामला?
➡️ शिक्षिका का नाम: हेमलता ध्रुव
➡️ वर्तमान पद: व्याख्याता (अंग्रेजी) – कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल, बकाचंड (बस्तर)
➡️ अटैचमेंट आदेश: 20 जनवरी 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर द्वारा जारी
➡️ नया कार्यस्थल: हाई स्कूल मोहलाई (60 किमी दूर)
➡️ नियमों का उल्लंघन: सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी का अटैचमेंट पूरी तरह प्रतिबंधित है।
हाईकोर्ट का सख्त फैसला
🔸 हाईकोर्ट ने शिक्षिका के तबादले को गैरकानूनी मानते हुए आदेश को रद्द कर दिया।
🔸 कोर्ट ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने शासन के नियमों की अवहेलना की है।
🔸 हालांकि, नए नियमों के तहत उचित आदेश पारित करने की छूट दी गई है।
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शिक्षकों के अधिकारों की जीत
इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकारियों को मनमाने तरीके से शिक्षकों के तबादले करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है।