PPF अकाउंट समय से पहले कैसे बंद करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
🔹 PPF अकाउंट प्री-क्लोजर से जुड़ी जरूरी जानकारी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए सबसे लोकप्रिय सरकारी सेविंग स्कीम है। यह टैक्स-फ्री रिटर्न और सुरक्षित निवेश का विकल्प प्रदान करता है। फिलहाल, PPF पर 7.10% की ब्याज दर मिल रही है। हालांकि, PPF खाते की लॉक-इन अवधि 15 साल होती है, और इसे समय से पहले बंद करना आसान नहीं होता। लेकिन, कुछ विशेष परिस्थितियों में, खाताधारक इसे प्री-मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं।
🔹 PPF अकाउंट से आंशिक निकासी का नियम
अगर आपको PPF खाते से पैसे निकालने की जरूरत है, तो आंशिक निकासी का विकल्प 5 साल बाद मिलता है। आप:
✔️ खाता खोलने की तिथि से 5 साल पूरे होने के बाद शेष राशि का 50% तक निकाल सकते हैं।
✔️ यह निकासी चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध बैलेंस के आधार पर होगी।
🔹 PPF अकाउंट को समय से पहले बंद करने के नियम
5 साल से पहले PPF अकाउंट बंद करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन कुछ शर्तों के तहत इसे बंद किया जा सकता है:
1️⃣ चिकित्सा आपात स्थिति – किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए
2️⃣ उच्च शिक्षा – खुद के या बच्चे की हायर स्टडी के लिए
3️⃣ NRI बनना – अगर खाताधारक भारत छोड़कर विदेश में बस जाए
नोट: PPF अकाउंट समय से पहले बंद करने पर अर्जित ब्याज का 1% जुर्माना काट लिया जाता है।
🔹 PPF अकाउंट बंद करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
✔️ स्टेप 1: जिस बैंक या डाकघर में आपका PPF अकाउंट है, वहां जाएं।
✔️ स्टेप 2: PPF क्लोजर फॉर्म (फॉर्म 5) भरें।
✔️ स्टेप 3: अकाउंट बंद करने के लिए संबंधित दस्तावेज जमा करें –
- चिकित्सा आपात स्थिति – मेडिकल रिपोर्ट व अस्पताल के बिल
- उच्च शिक्षा – कॉलेज एडमिशन लेटर और फीस रसीद
- विदेश में बसने (NRI बनने) – पासपोर्ट व वीजा डॉक्यूमेंट
✔️ स्टेप 4: बैंक/डाकघर सत्यापन करेगा और आवेदन को प्रोसेस करेगा।
✔️ स्टेप 5: यदि आवेदन सही पाया जाता है, तो PPF खाता बंद कर दिया जाएगा।
✔️ स्टेप 6: शेष राशि आपके लिंक किए गए सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
✔️ स्टेप 7: बैंक/डाकघर के अनुसार, यह प्रक्रिया 7-10 दिनों में पूरी हो जाती है।
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PPF अकाउंट से जुड़ी जरूरी बातें:
✅ समय से पहले निकासी करने पर 1% ब्याज की कटौती होगी।
✅ 5 साल से पहले अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता।
✅ बंद करने के लिए सटीक कारण और दस्तावेज जरूरी हैं।
✅ बैंक/डाकघर में फॉर्म 5 सबमिट करना अनिवार्य है।