अगर आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, कुछ खास श्रेणियों के लोगों को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) से छूट दी गई है। वहीं, कुछ मामलों में ITR भरना अनिवार्य भी है।
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है और कौन से लोग ITR दाखिल करने के लिए बाध्य हैं।
किन लोगों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं?
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं है:
✅ 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक है, उन्हें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होती।
✅ 60-80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों की आय ₹3 लाख तक हो तो वे भी ITR से मुक्त हैं।
✅ 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें भी ITR दाखिल करने से छूट मिलती है।
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इन लोगों के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य
कुछ विशेष परिस्थितियों में, भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो, फिर भी ITR फाइल करना अनिवार्य होता है।
➡️ बैंक खाते में ₹1 करोड़ से अधिक जमा करने वाले व्यक्तियों को ITR भरना होगा।
➡️ कंपनियों और फर्मों के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है, चाहे लाभ हो या हानि।
➡️ विदेश यात्रा पर ₹2 लाख या उससे अधिक खर्च करने वाले व्यक्तियों को भी ITR दाखिल करना होगा।
➡️ अगर साल भर में ₹1 लाख या उससे अधिक का बिजली बिल भरा गया है, तो ITR फाइल करना जरूरी है।
ITR फाइल करने के फायदे
✔ फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लियर रहता है।
✔ बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में आसानी होती है।
✔ रिफंड क्लेम करने का मौका मिलता है।
✔ भविष्य में टैक्स नोटिस से बचाव होता है।