बिलासपुर :छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीविजन बेंच कैश फार जॉब मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.
हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में सख्त रुख अपनाया
🔹 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने कैश फॉर जॉब मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
🔹 कोर्ट ने कहा कि लोग हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नौकरी के लिए दलालों का सहारा ले रहे हैं, जो गलत है।
🔹 कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया।
क्या है मामला?
🔹 आरोपी ने शिकायतकर्ता से 5.15 लाख रुपये लेकर हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने का वादा किया था।
🔹 बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि ऐसी कोई नौकरी उपलब्ध ही नहीं थी और उसे ठगा गया है।
🔹 इस धोखाधड़ी के चलते आरोपी पर IPC की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।
रिश्वत देने वाला भी होगा दोषी!
🔹 हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को निर्दोष मानने से इनकार किया।
🔹 कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नौकरी पाने के लिए पैसे देना भी गैरकानूनी है और शिकायतकर्ता भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
🔹 अदालत ने इसे न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाला अपराध बताया।
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हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
रजिस्ट्रार जनरल को शिकायतकर्ता के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया।
अदालत ने आरोपी के बैंक ट्रांजेक्शन को प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि बताया।