रायपुर – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए कई नई सुविधाओं और राहतकारी प्रावधानों की घोषणा की है। अब उन्हें आठ घंटे की कार्यावधि, साप्ताहिक अवकाश और महीने में एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
नए दिशा-निर्देश जारी, स्वच्छता कर्मियों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराएं, जिससे वे श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें।
लागू होंगे ये नए नियम:
✔ प्रत्येक कर्मी के लिए 8 घंटे की निश्चित कार्यावधि
✔ प्रति सप्ताह एक दिन का अवकाश (रोटेशन आधारित)
✔ मासिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य
✔ श्रम विभाग की योजनाओं के तहत बीमा और मेडिकल क्लेम का लाभ
✔ डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं कराया जाएगा
किन निकायों में लागू होंगे नए नियम?
👉🏻 ये दिशा-निर्देश रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे।
अतिरिक्त कार्य पर रोक, होगी कड़ी कार्रवाई
राज्य सरकार ने साफ किया है कि स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के अलावा अन्य कार्य नहीं सौंपे जाएंगे। यदि किसी निकाय ने निर्देशों का उल्लंघन किया, तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 18 दस्तावेज होंगे मान्य, जानें पूरी लिस्ट…..
स्वास्थ्य और सुरक्षा होगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत हर तीन महीने में सभी सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है।