गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान एक सरकारी कर्मचारी को शराब पीकर ड्यूटी करने पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। यह घटना गौरेला के नेवसा के कछापारा स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 55 की है, जहां सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत प्रशांत कुमार विश्वकर्मा नशे की हालत में मिले और चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की।
चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही, सेक्टर अधिकारी की रिपोर्ट पर एक्शन
📌 मतदान केंद्र: माध्यमिक शाला भवन, कछापारा, नेवसा
📌 आरोपी अधिकारी: प्रशांत कुमार विश्वकर्मा, सहायक ग्रेड-3
📌 सस्पेंशन आदेश: जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी
सेक्टर अधिकारी मनीष कुमार ने कलेक्टर को भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि प्रशांत कुमार विश्वकर्मा 17 फरवरी 2025 को शराब के नशे में मतदान कार्य कर रहे थे। चेतावनी देने के बावजूद, उन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, जिससे मतदान प्रक्रिया बाधित हुई।
चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन बना वजह
🔹 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन पर कार्रवाई
🔹 रिटर्निंग ऑफिसर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की
🔹 मतदान कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार
चुनाव प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत), खंड गौरेला ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भेजी। इसके बाद प्रशासन ने प्रशांत कुमार विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।
आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्ती, कर्मचारियों को दी गई चेतावनी
✅ निर्वाचन कार्य में अनुशासनहीनता को लेकर प्रशासन सख्त
✅ शासकीय कर्मचारियों को कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहने के निर्देश
✅ चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने की चेतावनी दी गई है।