रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त कार्यालय ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन और अगरबत्ती उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) की नई दरें जारी कर दी हैं। यह दरें 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगी।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे हुई?
लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल और 01 अक्टूबर) महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है।
नवीनतम संशोधन:
✅ औद्योगिक श्रमिकों के लिए जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच 11.40 बिंदु की वृद्धि हुई।
✅ प्रति बिंदु ₹20 के अनुसार 228/- रुपये प्रतिमाह की वृद्धि।
✅ कृषि श्रमिकों के लिए 43 बिंदु की वृद्धि, प्रति बिंदु ₹5 के अनुसार 215/- रुपये प्रतिमाह की वृद्धि।
✅ अगरबत्ती उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए 7.88 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण का महंगाई भत्ता तय।
न्यूनतम वेतन की दरें देखें?
✔️ छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट:
👉 shramevjayate.cg.gov.in
✔️ श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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