घायलों को मिलेगा 7 दिन तक कैशलेस इलाज, राज्य सरकार की ऐतिहासिक पहल
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए एक बड़ा राहत भरा निर्णय लिया है। अब किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पैसों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। सरकार ने आदेश जारी किया है कि दुर्घटना के बाद पहले 7 दिन तक सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज पूरी तरह कैशलेस (नगदी रहित) होगा।
प्रदेश के 134 और बाहर के 61 अस्पतालों में लागू होगी योजना
यह योजना राज्य के भीतर के 134 और राज्य के बाहर के 61 अस्पतालों में अनिवार्य रूप से लागू की गई है। यानी, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में यात्रा के दौरान हादसे का शिकार होता है, तो वहां भी कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा।
इलाज की सीमा ₹1.5 लाख, 7 दिनों तक पूरी लागत सरकार उठाएगी
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, दुर्घटना के बाद पहले सात दिन तक ₹1.50 लाख तक का इलाज सरकार वहन करेगी। इलाज के दौरान मरीज या परिजनों को किसी भी प्रकार की नगदी राशि की आवश्यकता नहीं होगी।
सड़क सुरक्षा के लिए लीड एजेंसी ने जारी किए आदेश
इस योजना को भारत सरकार की अधिसूचना के तहत लागू किया गया है, जो 5 मई को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार, पीएचक्यू (पुलिस मुख्यालय) में गठित अंतरविभागीय लीड एजेंसी ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
अब नहीं होगी इलाज के अभाव में मौत
राज्य सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी घायल व्यक्ति इलाज के अभाव में जान न गंवाए। यह निर्णय खासकर गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत और सुरक्षा की गारंटी है।