अधिकारी सस्पेंड: शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड….

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अधिकारी सस्पेंड: शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड....

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारी निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से., आर.आर.-2014, प्रवर श्रेणी) को आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर रायपुर-विज़ाग इकॉनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में भूमि अधिग्रहण के दौरान वास्तविक मुआवजा से अधिक राशि जारी करने और निजी भूस्वामियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। इससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं

जिला स्तरीय जांच समिति ने पाया कि:
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं।
निजी भूस्वामियों को अनुचित मुआवजा भुगतान किया गया।
निर्भय कुमार साहू ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं किया।

आचार संहिता का उल्लंघन, नियमों का सीधा उल्लंघन

राज्य शासन के अनुसार, निर्भय कुमार साहू का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1)(a)(b) और 3(2)(a) के तहत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है

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अब आगे क्या?

📌सरकार इस मामले की विस्तृत जांच करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी।
📌 अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो साहू के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
📌 सरकार इस तरह की आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है।

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