पैन कार्ड (Permanent Account Number) भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी भी व्यक्ति की वित्तीय पहचान का प्रमाण होता है। इस कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जो आर्थिक लेन-देन और वित्तीय गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है, तो आयकर विभाग आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। आइए जानते हैं कैसे आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव तो नहीं है।
किन पैन कार्ड धारकों पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना?
पैन कार्ड का उपयोग आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग, बैंक खाता खोलने, लोन और प्रॉपर्टी लेन-देन, निवेश आदि के लिए किया जाता है। अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है और आप इसे एक्टिव नहीं करते, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में, यह बेहद जरूरी है कि आप अपने पैन कार्ड की स्थिति को चेक करें और इसे समय रहते एक्टिव करें।
पैन कार्ड इनएक्टिव है या एक्टिव, कैसे चेक करें?
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सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
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होमपेज पर नीचे स्क्रोल करें और Quick Links या Instant E-Services पर क्लिक करें।
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अब Verify Your PAN पर क्लिक करें और पैन से संबंधित जानकारी भरें।
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पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और फोन नंबर को दर्ज करें।
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आपके फोन पर OTP आएगा, जिसे आपको एंटर करना होगा।
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इसके बाद, आप जान सकेंगे कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव।
अगर पैन कार्ड इनएक्टिव है, तो स्क्रीन पर PAN is Deactivated लिखा दिखाई देगा।
पैन कार्ड इनएक्टिव होने की मुख्य वजहें
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आधार से पैन कार्ड लिंक न होना – अगर आपके पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है।
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एक से ज्यादा पैन कार्ड का होना – अगर आपने एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाए हैं, तो इसे ब्लॉक किया जा सकता है।
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पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल – गलत तरीके से पैन कार्ड का उपयोग करने पर भी जुर्माना हो सकता है।
पैन कार्ड को एक्टिव कैसे करें?
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है, तो आप इसे आधार से लिंक करके तुरंत एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही आधार से पैन लिंक कर लिया था, लेकिन पैन फिर भी डीएक्टिवेट है, तो यह संभव है कि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हों। ऐसे में, आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। आप इनकम टैक्स विभाग से संपर्क करके अपने पैन कार्ड को एक्टिव करवा सकते हैं।
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पैन कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
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पैन कार्ड का इनएक्टिव होना वित्तीय गतिविधियों में परेशानी का कारण बन सकता है।
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आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि को ध्यान में रखें।
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यदि आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो इसे जल्द से जल्द रद्द करवा लें।