भिलाई। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तिकर जमा करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। नगर निगम भिलाई द्वारा नागरिकों को 5 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है। यदि आप अपने घर या दुकान का संपत्तिकर समय पर जमा करते हैं, तो इस विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं।
कब और कैसे मिलेगा 5% का लाभ?
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छूट केवल उन्हीं नागरिकों को दी जाएगी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का संपत्तिकर समय से पहले जमा करेंगे।
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जिनका संपत्तिकर बकाया है, वे भी इस छूट योजना का लाभ उठाकर अपने टैक्स दायित्व को समय पर पूरा कर सकते हैं।
गलत जानकारी देने पर लगेगा भारी जुर्माना
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यदि किसी मकान या दुकान के मालिक ने स्वविवरणी (Self Declaration) में गलत जानकारी दी है, तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए।
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नगर निगम की जांच टीम के आने से पहले ही आप कार्यालय पहुंचकर अपने स्वविवरणी दस्तावेज़ को सही करवा लें।
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अन्यथा, जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर आपको अंतर की राशि पर 5 गुना पेनाल्टी देनी होगी।
कोर्ट ने भी नगर निगम के पक्ष में सुनाया फैसला
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इस प्रकरण में शांतिनगर निवासी ने पेनाल्टी नोटिस को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने नगर निगम भिलाई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम की संपत्तिकर जांच प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध और सशक्त है।