रायपुर। नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने PIT NDPS एक्ट के तहत 9 अपराधियों को तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। प्रशासन ने यह सख्त कदम नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया है।
NDPS एक्ट के तहत जेल भेजे गए अपराधियों की सूची
🔹 सुलक्षणा पांडेय – निवासी सैदा, सकरी, जिला बिलासपुर (3 माह)
🔹 श्यामचरण गुप्ता – निवासी भस्को, चौकी बेलगहना, थाना कोटा, बिलासपुर (3 माह)
🔹 गोविंदा कुमार मेहर – निवासी भाठापारा भरारी, रतनपुर, बिलासपुर (3 माह)
🔹 चंदु पटेल – निवासी वेदपरसदा, मस्तुरी, बिलासपुर (3 माह)
🔹 नर्मदा गुप्ता – निवासी कोनचरा, चौकी बेलगहना, थाना कोटा, बिलासपुर (3 माह)
🔹 भोला स्वीपर – निवासी बुधवारी बाजार, सक्ती (3 माह)
🔹 सुरेंद्र रात्रे – निवासी धमनी, हसौद, सक्ती (3 माह)
🔹 चंद्रिका प्रसाद साहू – निवासी पिहरीद, मालखरौदा, सक्ती (3 माह)
🔹 अभय कुमार सिंह – निवासी माती सागर पारा, कोरबा, सिविल लाइन, कोरबा (3 माह)
संभागायुक्त का सख्त संदेश: नशे के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
रायपुर संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के जाल से बचाना और समाज को नशामुक्त बनाना है। इस कार्रवाई के बाद नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और पुलिस अन्य संदिग्धों पर भी नजर बनाए हुए है।
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क्या है PIT NDPS एक्ट?
🔹 PIT NDPS एक्ट (1988) उन अपराधियों पर लगाया जाता है, जो लगातार नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त पाए जाते हैं।
🔹 सरकार ऐसे अपराधियों को जेल भेजने के लिए इस एक्ट के तहत कार्रवाई करती है।
🔹 यह उन मामलों में लागू होता है, जहां अपराधी बार-बार नशे के व्यापार में शामिल होते हैं और अन्य कोई विकल्प बचता ही नहीं है।