नई दिल्ली: सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाताधारकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब PPF खातों में नामांकित व्यक्ति (Nominee) को जोड़ने या अपडेट करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले यह सेवा शुल्क 50 रुपये था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने 2 अप्रैल 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से यह बदलाव लागू किया है।
अब नामांकन पर नहीं लगेगा शुल्क
पहले, PPF खाताधारकों को नामांकन में बदलाव या अपडेट के लिए 50 रुपये तक का शुल्क देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 (Government Savings Promotion General Rules, 2018) में संशोधन कर इसे समाप्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले इस शुल्क को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
चार नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा
सरकार ने बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब PPF खातों में अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की अनुमति दी है। इससे खाताधारकों को अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षित भविष्य निधि प्रबंधन में मदद मिलेगी।
बैंकिंग नियमों में भी किया गया बदलाव
इस विधेयक में ‘पर्याप्त हित’ (Substantial Interest) की सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव लगभग छह दशक बाद किया गया है और इससे बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता आएगी।
सहकारी बैंकों के लिए भी संशोधन
नए कानून में सहकारी बैंकों के निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। यह संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 के अनुरूप किया गया है ताकि बैंकिंग संस्थानों में स्थायित्व और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
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#PPF नामांकन पर राहत
इस सरकारी फैसले से करोड़ों PPF खाताधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वे अपने खातों में नॉमिनी जोड़ या अपडेट कर सकते हैं। यह कदम बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और ग्राहक सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।