बिना सूचना अवकाश पर गए राजस्व निरीक्षक निलंबित
महासमुंद: जिला प्रशासन ने अनुशासनहीनता और गैरहाजिरी के मामले में राजस्व निरीक्षक दौलतराम ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।
राजस्व निरीक्षक बिना पूर्व सूचना और सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर चले गए थे। कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई
✅ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन पाया गया।
✅ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन।
✅ निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय सरायपाली नियत।
✅ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
राजस्व मंडलों के प्रभार में बदलाव
✔ राजस्व निरीक्षक मंडल शेर का अतिरिक्त प्रभार – महेश बंजारे
✔ राजस्व निरीक्षक मंडल बरोंडा बाजार का अतिरिक्त प्रभार – मनीष श्रीवास्तव
हायर सेकेंडरी स्कूल में एक महिला टीचर ने कराई नकल, इस तरह पकड़ी गयी रंगे हाथों – निलंबित….
विभागीय जांच होगी, कलेक्टर ने दिए आदेश
कलेक्टर ने ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने का निर्देश दिया है।
– अनुशासनहीनता पर प्रशासन सख्त।
– सरकारी कामकाज में लापरवाही को लेकर हो सकती हैं और भी कार्रवाई।