POCSO कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, दोषी को उम्रभर रहना होगा सलाखों के पीछे
रांची (झारखंड): झारखंड की राजधानी रांची में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में POCSO कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी अनिल इक्का, जो पीड़िता की बड़ी बहन का पति है, को अदालत ने 11 फरवरी को दोषी ठहराया था और 18 फरवरी को सजा सुना दी।
कैसे हुआ शर्मनाक अपराध?
➡️ घटना 28 जून 2019 की है, जब आरोपी स्कूल में नामांकन के बहाने पीड़िता को लेकर गया था।
➡️ वापसी में बाइक खराब होने का बहाना बनाया और खेतों के सुनसान रास्ते से ले गया।
➡️ शराब के नशे में उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर उसे चुप रहने को कहा।
➡️ डरी-सहमी पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी, जिन्होंने थाने में FIR दर्ज करवाने में मदद की।
POCSO अदालत ने दिया सख्त संदेश
➡️ विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई।
➡️ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिससे आरोपी दोषी साबित हुआ।
➡️ कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसे अपराधियों की जगह केवल सलाखों के पीछे है।
CG – सनकी पति की हैवानियत: पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, फिर जो हुआ….. आरोपी गिरफ्तार…..
परिवार और समाज में आक्रोश
➡️ पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने से लोगों में संतोष है, लेकिन समाज में इस जघन्य अपराध को लेकर गहरी नाराजगी है।
➡️ स्थानीय लोगों ने दोषी को कड़ी सजा मिलने पर संतोष जताया और महिलाओं की सुरक्षा पर कड़े कानूनों की मांग की।