निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला
दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने नगर पालिका आम/उप निर्वाचन 2025 के मद्देनजर मतदान से पहले और मतदान दिवस पर शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस आदेश के तहत 9 फरवरी 2025 की शाम 5 बजे से 11 फरवरी 2025 को मतदान समाप्ति तक जिले में सभी शराब दुकानें, बार और होटल बंद रहेंगे।
मतदान के दौरान क्यों लागू किया जाता है ड्राई-डे?
चुनाव के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ड्राई-डे घोषित करता है। इसका उद्देश्य शराब के कारण होने वाली अनियमितताओं को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना है।
किन स्थानों पर लागू रहेगा ड्राई-डे?
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में स्थित सभी प्रकार की देशी व विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
इस आदेश के तहत निम्नलिखित शराब बिक्री केंद्र बंद रहेंगे:
🔹 देशी मदिरा दुकानें
🔹 विदेशी शराब की फुटकर दुकानें
🔹 रेस्टोरेंट-बार और होटल-बार
🔹 क्लब एवं अन्य लाइसेंसी शराब विक्रय केंद्र
छत्तीसगढ़ में 4 दिन के लिए शराब दुकानें बंद: कलेक्टर ने जारी किया आदेश….
चुनाव वाले दिन शराब बेचने पर होगी कार्रवाई
निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति या व्यवसाय ड्राई-डे के दौरान शराब बेचता या परोसता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।