रायपुर | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 30 मार्च 2025 को चैट्रीचंद्र पर्व के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की सभी दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रतिबंध को लागू किया जाएगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
👉 नगर निगम के आदेश के अनुसार, यदि कोई दुकान खुली पाई जाती है या मांस-मटन बेचा जाता है, तो प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा।
👉 दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
👉 नगर निगम के जोन अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक सख्ती से आदेश का पालन कराएंगे।
जोन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
🔹 रायपुर नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने क्षेत्रों में मांस-मटन दुकानों की सख्त निगरानी करेंगे।
🔹 पूरे दिन सतत निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा ताकि आदेश का सही ढंग से पालन हो।
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दुकानदारों और नागरिकों के लिए चेतावनी
✔️ 30 मार्च को कोई भी मांस-मटन की दुकान न खोलें।
✔️ किसी भी तरह का मांस विक्रय करने से बचें अन्यथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
✔️ नगर निगम द्वारा प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।