परिवहन उपनिरीक्षक अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से झटका…

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परिवहन उपनिरीक्षक अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से झटका...

0.7 सेंटीमीटर कम कद बना नौकरी में बाधा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा निकाली गई परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) भर्ती में एक अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जांजगीर-चांपा के निवासी ऋषभ स्वर्णकार का नाम चयन सूची में चौथे नंबर पर आने के बावजूद नौकरी नहीं मिल सकी।

2017 से चल रही कानूनी लड़ाई, अब याचिका खारिज

ऋषभ ने 2017 में इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने परीक्षा, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट सभी सफलतापूर्वक पास किए हैं, फिर भी उन्हें बिना कारण बताए नियुक्ति नहीं दी गई।

सरकार का पक्ष: शारीरिक योग्यता में फेल हुए अभ्यर्थी

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि विज्ञापन के अनुसार न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ऋषभ की लंबाई 164.3 सेंटीमीटर मापी गई।
इसी वजह से उन्हें फाइनल चयन से बाहर कर दिया गया।

कोर्ट का फैसला: नियमों से बाहर नहीं जा सकते

कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह स्पष्ट किया कि

  • चयन प्रक्रिया में शारीरिक मापदंड का उल्लंघन हुआ है

  • नियमों से कोई छूट नहीं दी जा सकती

  • याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है

इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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क्या है पूरा मामला – एक नजर में

  • 27 जुलाई 2016: CGPSC ने विज्ञापन जारी किया

  • 25 अप्रैल 2017: चयन सूची में ऋषभ का नाम आया

  • 164.3 से.मी. ऊंचाई होने पर नियुक्ति से वंचित

  • 2017: हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

  • 2025: कोर्ट ने याचिका खारिज की

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