छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी इस मामले में दोषी करार: अदालत ने सुनाई 7 साल की सश्रम कैद…

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छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी इस मामले में दोषी करार: अदालत ने सुनाई 7 साल की सश्रम कैद...

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के चर्चित संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को अवैध वसूली और मारपीट के गंभीर मामले में दोषी पाया गया है। अपर सत्र न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा और 900 रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

दुकान में घुसकर की मारपीट, 1 लाख रुपये की वसूली

यह मामला 27 अगस्त 2021 का है, जब बम्हनीडीह थाना क्षेत्र स्थित एक कीटनाशक दवा दुकान में आरोपियों ने जबरन घुसकर व्यवसायी के साथ मारपीट की थी और 1 लाख रुपये की वसूली कर ली थी। पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।

दोषी करार दिए गए सभी आरोपी:

  1. भोला कश्यप

  2. तरुण साहू

  3. भूपेंद्र रात्रे

  4. रामपाल कश्यप

  5. लोकेश कुमार वर्मा

  6. कुणाल बघेल

किन धाराओं में हुई सजा?

न्यायालय ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के तहत सजा सुनाई:

  • धारा 147 – दंगा करना

  • धारा 148 – घातक हथियार से लैस होकर दंगा

  • धारा 452 – घर में घुसकर अपराध करना

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  • धारा 323 – स्वेच्छा से चोट पहुंचाना

  • धारा 386 – जबरन वसूली

  • धारा 397 – जानलेवा हमला कर डकैती

न्याय का संदेश: कानून से ऊपर कोई नहीं

अदालत का यह निर्णय कानून के राज और न्याय की सशक्तता को दर्शाता है। इससे समाज को स्पष्ट संदेश जाता है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून तोड़ने वालों को सजा जरूर मिलेगी।

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