बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर अब लगेगा जुर्माना, जाने ऐसा करने के पीछे क्या है सरकार की मंशा….

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बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर अब लगेगा जुर्माना, जाने ऐसा करने के पीछे क्या है सरकार की मंशा….

01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य, वरना देना …

गरियाबंद — छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अब 01 अप्रैल 2019 के पहले रजिस्ट्रेशन वाले सभी वाहनों पर HSRP (High Security Registration Plate) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए गरियाबंद जिले में 7 स्थानों पर विशेष पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

बिना HSRP के वाहनों पर होगी सख्ती, जागरूकता के बाद अब कार्रवाई की बारी

पिछले कुछ महीनों में प्रशासन ने नागरिकों को HSRP नंबर प्लेट की अनिवार्यता के बारे में जागरूक किया था। अब सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बिना HSRP के चलने वाले वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

23 जून से 27 जून तक जिले के 7 स्थानों पर विशेष शिविर

परिवहन कार्यालय, गरियाबंद द्वारा 23 जून से 27 जून 2025 तक 7 अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है:

शिविर स्थलों की सूची:

  1. नगर पंचायत भवन, कोपरा

  2. जनपद पंचायत भवन, गरियाबंद

  3. जनपद पंचायत भवन, फिंगेश्वर

  4. जनपद पंचायत भवन, छुरा

  5. जनपद पंचायत भवन, देवभोग

  6. जनपद पंचायत भवन, मैनपुर

  7. नगर पंचायत भवन, राजिम

पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज

शिविर में पंजीयन कराने हेतु वाहन मालिकों को साथ लाना होगा:

  • आधार कार्ड

  • वाहन की आरसी बुक

  • मोबाइल नंबर

सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी

यदि किसी वाहन स्वामी को HSRP आवेदन प्रक्रिया या मोबाइल नंबर अपडेट में समस्या हो रही हो, तो वे हेल्पलाइन नंबर
📞 9981329779
पर संपर्क कर सकते हैं।

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HSRP लगवाने के फायदे

  • गाड़ियों की ट्रैकिंग में सहूलियत

  • चोरी के मामलों में त्वरित पहचान

  • नंबर प्लेट की मानकीकृत सुरक्षा प्रणाली

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