राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून-अगस्त का एकमुश्त राशन अब इस तारीख तक वितरित करने की मांग….

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून-अगस्त का एकमुश्त राशन अब इस तारीख तक वितरित करने की मांग….

रायपुर — छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्डधारियों को जून से अगस्त 2025 तक के लिए तीन माह का एकमुश्त खाद्यान्न वितरण करने की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 20 जुलाई 2025 तक करने का आग्रह किया है। इस संबंध में खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र लिखा है।

खाद्य मंत्री के निर्देश पर केंद्र को भेजा गया पत्र

राज्य के खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल के निर्देश पर यह मांग उठाई गई है। पत्र में कहा गया है कि 56.78 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और 24.44 लाख राज्य पूल के राशन कार्डधारियों को जून से अगस्त 2025 तक के खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण कार्य जून माह में ही किया जा रहा है।

बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन और भंडारण में आ रही व्यावहारिक समस्याएं

सचिव ने बताया कि

  • प्रत्येक हितग्राही के लिए 6 बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सहित

  • राज्यभर में 3.41 करोड़ ट्रांजेक्शन किए जाने हैं, जो अत्यधिक संख्या में हैं।

  • साथ ही, 7000 एल-0 ई-पॉस मशीनों का अपग्रेडेशन भी जारी है।

  • 50% से अधिक दुकानों में एल-0 मशीनें अब डिस्कंटीन्यू हो चुकी हैं।

  • मई 2025 की असमय वर्षा के चलते खाद्यान्न के अग्रिम भंडारण में भी व्यवधान आया है।

राशन तौल, परिवहन और वितरण में लग रहा अधिक समय

राज्य में राशन दुकानों में

  • तीन माह के चावल का भंडारण

  • तौल और वितरण प्रक्रिया
    में अधिक समय लग रहा है। इसी कारण राज्य सरकार ने भंडारण की समय-सीमा 23 जून तक और राशन वितरण की समय-सीमा 20 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मांग की है।

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समय-सीमा वृद्धि क्यों जरूरी है?

  • करोड़ों ट्रांजेक्शन का भार

  • बायोमैट्रिक मशीनों की तकनीकी बाधाएं

  • असामयिक वर्षा से प्रभावित भंडारण

  • वितरण केंद्रों पर अधिक भीड़ और समय की आवश्यकता

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