भिलाई में हुई खौफनाक हत्या
छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2022 में हुए एक निर्मम हत्या मामले में न्यायालय ने 2 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना खुर्सीपार थाना क्षेत्र की है, जहां तीन लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। भिलाई में युवक की निर्मम हत्या: पत्नी पर टिप्पणी करने से गुस्साए हत्यारों को मिली ये सजा…
घटना का विवरण: शराब पार्टी के बहाने बुलाकर हत्या
- तारीख: 6-7 फरवरी 2022
- स्थान: आईटीआई ग्राउंड, भिलाई
- मृतक: श्याम कुमार उर्फ मोनू, खुर्सीपार निवासी
आरोपियों ने मृतक को शराब पार्टी के बहाने बुलाया। शराब के नशे में बातचीत के दौरान हत्या को अंजाम दिया। हत्या इतनी क्रूर थी कि मृतक के प्राइवेट पार्ट को पत्थर से कुचल दिया गया और उसकी पहचान छिपाने के लिए सिर को भी कुचल दिया गया। भिलाई में युवक की निर्मम हत्या: पत्नी पर टिप्पणी करने से गुस्साए हत्यारों को मिली ये सजा…
पत्नी पर अश्लील टिप्पणी बनी हत्या की वजह
मुख्य आरोपी बलराम क्षत्रिय ने पुलिस को बताया कि श्याम कुमार उसकी पत्नी पर गलत टिप्पणी करता था और उसे “नामर्द” कहकर ताना मारता था। इसी गुस्से में उसने इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया। भिलाई में युवक की निर्मम हत्या: पत्नी पर टिप्पणी करने से गुस्साए हत्यारों को मिली ये सजा…
72 घंटों में पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड केस
पुलिस ने 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सटीक पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों – बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत कुमार यादव – को गिरफ्तार किया। भिलाई में युवक की निर्मम हत्या: पत्नी पर टिप्पणी करने से गुस्साए हत्यारों को मिली ये सजा…
कोर्ट का फैसला: आजीवन कारावास और जुर्माना
दुर्ग की अपर सत्र न्यायाधीश श्यामवती मरावी ने मुख्य आरोपियों बलराम क्षत्रिय और झुमन साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी यशवंत कुमार यादव को साक्ष्य छिपाने में मदद करने के लिए 4 साल का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी गई। भिलाई में युवक की निर्मम हत्या: पत्नी पर टिप्पणी करने से गुस्साए हत्यारों को मिली ये सजा…