नारायणपुर: जिला प्रशासन ने गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में 18 दिसंबर 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले में संचालित सभी देशी और विदेशी मदिरा फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।
कलेक्टर बिपिन मांझी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आबकारी नीति और शासन के निर्देशों के अनुसार, शुष्क दिवस पर जिले में शराब का संपूर्ण क्रय-विक्रय और भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि गुरु घासीदास जयंती के इस पवित्र अवसर को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित…
मुख्य बिंदु
- शुष्क दिवस की घोषणा: गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध।
- आदेश का पालन अनिवार्य: कलेक्टर द्वारा आदेश जारी।
- संपूर्ण शराब कारोबार प्रतिबंधित: शराब का क्रय-विक्रय और भंडारण पूरी तरह से रोक। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित…