CG BREAKING: CGMSC घोटाले में बढ़ सकती हैं गिरफ्तारियां, हाईकोर्ट ने इन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज……

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CG BREAKING: CGMSC घोटाले में बढ़ सकती हैं गिरफ्तारियां, हाईकोर्ट ने इन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज......

Raipur Breaking: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGMSC 411 करोड़ के मेडिकल उपकरण घोटाले के 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि ACB-EOW की प्रारंभिक जांच में इनकी संलिप्तता पाई गई है, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती

कौन-कौन हैं आरोपी, क्यों बढ़ सकती हैं गिरफ्तारियां?

– ACB-EOW ने मोक्षित कॉर्पोरेशन, रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज और सीबी कार्पोरेशन के खिलाफ FIR दर्ज की है।
मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
फर्म के प्रमोटर और कर्मचारी पंजाब और हरियाणा के अविनेश कुमार, राजेश गुप्ता, अभिषेक कौशल और नीरज गुप्ता ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया

कैसे हुआ 411 करोड़ का घोटाला?

साल 2021 में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल उपकरणों और मशीनों की खरीदी प्रक्रिया शुरू की थी
CGMSC (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने सिर्फ 26-27 दिनों में 411 करोड़ की खरीदी का आदेश जारी किया
– घोटाले में बड़ी संख्या में मशीनें बिना जरूरत के खरीदी गईं, जिनके लिए भंडारण और रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी
– रीएजेंट और अन्य सामग्री को स्वास्थ्य केंद्रों में स्टोर कराया गया, जबकि उसके सही प्रबंधन की कोई योजना नहीं थी

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत याचिका?

– आरोपियों ने कोर्ट में कहा कि FIR में उनका नाम नहीं है और वे सिर्फ कंपनी के कर्मचारी, प्रमोटर या निदेशक हैं
– उन्होंने यह भी दलील दी कि टेंडर प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी
– हालांकि, ACB-EOW की जांच में इनकी संलिप्तता सामने आई, जिससे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया

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घोटाले की आगे की जांच और संभावित गिरफ्तारियां

– ACB-EOW की टीम जल्द ही अन्य आरोपियों पर शिकंजा कस सकती है
– जांच एजेंसियां अन्य कंपनियों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं
– इस घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।

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