Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 56 रिक्त पदों पर न्यायधीशों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करने का आदेश जारी किया है। यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोअर जुडिशियल सर्विस (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विसेस) रूल्स 2006 के तहत की गई है।
हाईकोर्ट का निर्णय
राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रमोशन लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर योग्य न्यायधीशों को शामिल किया गया है।
इन कारणों से हुई पदोन्नति
- न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए
- न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने के लिए
- न्यायधीशों के रिक्त पदों को भरकर प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए
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हाईकोर्ट का बयान
हाईकोर्ट के मुताबिक, यह पदोन्नति न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए की गई है। इससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी और नागरिकों को त्वरित न्याय प्राप्त होगा।