CG- नियम तोड़ नगर पालिका की बेशकीमती ज़मीन बेची: उपाध्यक्ष समेत 7 पार्षद पद से बर्खास्त– चुनाव लड़ने पर भी रोक…

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CG- नियम तोड़ नगर पालिका की बेशकीमती ज़मीन बेची: उपाध्यक्ष समेत 7 पार्षद पद से बर्खास्त– चुनाव लड़ने पर भी रोक...

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में हुए ज़मीन घोटाले ने स्थानीय प्रशासन और जनता को झकझोर दिया है। नियमों को ताक पर रखकर बेशकीमती सरकारी ज़मीन की अवैध बिक्री मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है।

उपाध्यक्ष और 7 पार्षद पद से हटाए गए, चुनाव लड़ने पर भी रोक

नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है:

  • रामनाथ सिदार (उपाध्यक्ष)

  • कमला किशोर निराला

  • गीता महेन्द्र थवाईत

  • सरिता शंकर चंद्रा

  • संजीता सिंह सरिता

  • शुभम बाजपेयी

  • शांति लक्ष्मण मालाकार

इन सभी को अब किसी भी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया गया है।

शिकायत पर हुई जांच, उजागर हुई अनियमितताएं

बंटी केशरवानी द्वारा की गई शिकायत के बाद, बिलासपुर के क्षेत्रीय नगरीय प्रशासन विभाग ने जांच शुरू की थी। जांच में खुलासा हुआ कि ज़मीन बेचने संबंधी निर्णय स्थायी समिति (PIC) की बैठक में पारदर्शी तरीके से नहीं लिए गए। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि प्रक्रिया में कानूनी नियमों की अनदेखी की गई और निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया गया।

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बैठक की अध्यक्षता करने वाली अधिकारी को माना गया पूर्णतः दोषी

सोनी अजय बंजारे, जिन्होंने पीआईसी बैठक की अध्यक्षता की, को पूरा उत्तरदायी ठहराया गया।
साथ ही, बैठक में मौजूद उपाध्यक्ष और पार्षदों को आंशिक रूप से दोषी मानते हुए उन्हें भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया।

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