छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले से भर्ती नियमों में बदलाव, अब पूरे राज्य के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन….

29
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले से भर्ती नियमों में बदलाव, अब पूरे राज्य के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन....

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के महत्वपूर्ण फैसले के बाद राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन किया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) सरगुजा में संविदा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला-निवास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है

अब पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी कर सकेंगे आवेदन

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई.एस. सहायक पदों के लिए केवल सरगुजा जिले के मूल निवासी होने की शर्त हटा दी गई है। इसके बजाय, अब पूरे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं

भर्ती प्रक्रिया को मिलेगा व्यापक प्रतिसाद

यह संशोधन 29 सितंबर 2022 के भर्ती नियमों में बदलाव के तहत किया गया है। अब विकासखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह एम.आई.एस. सहायक पदों के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य रहेगा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दिल्ली दौरा: छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले, पढ़े क्या है नये आयाम…

योग्य उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

इस निर्णय से प्रदेशभर के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी पदों पर भर्ती का समान अवसर मिलेगा। साथ ही, इससे प्रशासनिक पदों पर प्रतिभाशाली उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और राज्य में रोजगार के अधिक अवसर सुलभ होंगे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here